News.29.09.2019_B


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

उचित मूल्य दुकानों के लिये ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा- मंत्री श्री तोमर
जबलपुर 29 सितंबर 2019

खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य दुकानों के लिये ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके आधार पर ही खाद्य विभाग के अधिकारियों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन भी किया जाएगा। श्री तोमर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कल भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ 17 लाख से अधिक परिवारों को 24 हजार 713 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। समय-समय पर राशन वितरण में लापरवाही की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। श्री तोमर ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त बनाने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में प्रदेश के 22 जिलों में -आधारित राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।
ग्रेडिंग सिस्टम में दुकान के कार्य दिवस, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण, आधार सत्यापन सर्तकता समितियों की बैठक, ग्राहक की संतुष्टि के अभिलेख का संधारण, निरीक्षण निर्देशों का अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आधार पर नम्बर दिए जाएंगे। इसमें 90 प्रतिशत और उससे अधिक नम्बर पाने वाली दुकान को प्रथम ग्रेड, 80 से 90 नंबर तक वाली दुकानों को द्वितीय, 60 से 80 नम्बर तक वाली दुकानों को तृतीय, 40 से 60 तक नम्बर पाने वाली दुकानों को चतुर्थ और 40 से कम नम्बर वाली दुकानों को पंचम ग्रेड दिया जाएगा। विभाग द्वारा ग्रेड के आधार पर ही दुकानों, वितरकों, निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा।
क्रमांक/1730/सितंबर-252/जैन
मद्य निषेध सप्ताह 2 अक्टूबर से
जबलपुर 29 सितंबर 2019
गाँधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे।
प्रति वर्ष की भांति गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से आयोजित मद्य निषेध सप्ताह में समाज में मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों/ द्रव्यों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं और समाज को अवगत कराया जाता है। सप्ताह में शासन के शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला-बाल, परिवहन, पुलिस, खेल एवं युवक कल्याण, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जन-जागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्वयंसेवी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये प्रदेश में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत मद्य निषेध की प्रतिज्ञा और शपथ-पत्र भरवाना, प्रदर्शनी, शैक्षणिक संस्थाओं में वाद-विवाद, भाषण, चित्रकला और नारे, निबंध प्रतियोगिता, कला पथक दल, कला मंडियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
क्रमांक/1731/सितंबर-253/जैन

अब मोहल्ले में होगा नागरिकों की समस्याओं का निराकरण
प्रदेश में "शहर सरकार-आपके द्वार" अभियान 2 अक्टूबर से
जबलपुर 29 सितंबर 2019
      नगरीय निकायों में नागरिकों की समस्याओं का निराकरण अब उनके मोहल्ले में ही होगा। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिये गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से 'शहर सरकार-आपके द्वार' अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
नगरीय विकास अभियान में -नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके लिए जरूरी कम्प्यूटर, लेपटॉप आदि की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही की जायेगी। सी.एम.हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण का सत्यापन भी किया जायेगा। नागरिकों को ऑनलाइन भवन अनुज्ञा से संबंधित आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की जानकारी दी जायेगी। सूखे एवं गीले कचरे का घर पर पृथक्कीकरण शुरू कराया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके आवास पूर्ण हो गये हैं, उनको गृह प्रवेश कराया जायेगा। अभियान के दौरान पात्र हितग्राहियों को आवासीय पट्टे दिये जायेंगे। पूरे हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण और प्रस्तावित निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन भी किया जायेगा।
अभियान में वाटर हार्वेस्टिंग, युवा स्वाभिमान, पॉलीथिन मुक्ति, बेसहारा गोवंश का संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की जायेगी। इस दौरान आयोजित शिविरों में विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए स्वयं सेवकों का भी चयन किया गया है।
राज्य स्तर पर प्रतिदिन अपर आयुक्त -नगरपालिका द्वारा अभियान की समीक्षा की जाएगी। इसकी पूरी रिपोर्ट प्रतिदिन प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास और आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रतिदिन दी जायेगी।
क्रमांक/1732/सितंबर-254/जैन

अजा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेंगे डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र
जबलपुर 29 सितंबर 2019
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अब डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र दिये जाएंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग की इस योजना को लोकसेवा गारंटी कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है। लोक सेवा अभिकरण ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।
आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने चार हजार छात्रावासों में विद्यार्थियों का प्रोफाइल पंजीकरण करने के लिये टेबलेट उपलब्ध कराये हैं। छात्रावास अधीक्षक अब छात्रावासों में दर्ज विद्यार्थियों का प्रोफाईल पंजीकरण करने के साथ प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमेट्रिक डिवाइस से दर्ज कर रहे हैं।
क्रमांक/1733/सितंबर-255/जैन
नाम सत्यापित करने पर
निर्वाचन आयोग से मिलेगा ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र
जबलपुर 29 सितंबर 2019
 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत मतदाता अपने वोटर आईडी का सत्यापन कर सकते हैं। मतदाता द्वारा प्ले स्टोर पर वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से अपने और अपने परिवार के मतदाता परिचय पत्र को सत्यापित किया जा सकता है। सत्यापन कार्य करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाईल पर ऑनलाईन प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है।                 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में शत-प्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत नामावली में अपने नाम का सत्यापन ईपिक नंबर की सहायता से निम्न आसान तरीकों से कर सकते हैं-
एनव्हीएसपी से
1.    अपने मोबाईल ईपिक नंबर के साथ nvsp.in पर लॉगिन करें।
2.    अपना नाम, जन्म दिनांक, लिंग, संबंधी का प्रकार, पता, फोटो सत्यापित करें।
3.    त्रुटियों या आपके विवरणध्फोटोग्राफ में परिवर्तन के मामले में सही जानकारी
का उल्लेख करें।
4.    सूची में दर्षाये किसी भी एक आईडी फार्म को अपलोड करें।
5.    आगे की सेवाओं के लिए अपना मोबाईल नंबर और ईमेल दर्ज करें।
वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप से
1.    प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड करें।
2.  इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से अपना नाम सर्च करें।
3.    अपना नाम, जन्म दिनांक, लिंग, संबंधी का प्रकार, पता, फोटो सत्यापित करें।
4.    त्रुटियों या आपके विवरण/फोटोग्राफ में परिवर्तन के मामले में सही जानकारी का उल्लेख करें।
5.    सूची में दर्षाये किसी भी एक आईडी फार्म को अपलोड करें।
6.    सत्यापन उपरांत आयोग द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक प्रमाण पत्र दिया 
      जाएगा।
बीएलओ के माध्यम से
1.   दिनांक 15 अक्टूबर 2019 तक बीएलओ आपके घर पर आकर सत्यापन करेगा।
2.   त्रुटि होने की स्थिति में आपका संशोधन फार्म भरेगा।
क्रमांक/1734/सितंबर-256/जैन

दिसम्बर तक महाविद्यालयीन भूमि के सीमाकंन के निर्देश
जबलपुर 29 सितंबर 2019
राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में उपलब्ध खुली भूमि की सुरक्षा तथा संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने की आवश्यकता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ''''भूमि सुरक्षा अभियान'''' चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हरिरंजन राव ने सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिये हैं कि राजस्व अभिलेख में निर्धारित भूमि-स्वामी के कॉलम में महाविद्यालय का नाम अथवा उच्च शिक्षा विभाग का नाम अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि यदि भूमि-स्वामी के कॉलम में कोई अन्य उल्लेख हो, तो उसे संशोधित करने के लिए स्थानीय नायब तहसीलदार/तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करें। श्री राव ने निर्देश दिये कि महाविद्यालय के स्वामित्व में आने वाली भूमि का नजरी-नक्शा भी तैयार किया जाए, ताकि महाविद्यालय की भूमि की चारों सीमाओं के सम्पर्क में आने वाली भूमि, भवन, निर्मित खाली जगह और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि भूमि की सीमा सुरक्षित करने के लिए तार अथवा फेंसिग अथवा ट्रेन्च खोदकर घने पौधे लगाकर चिन्हांकित करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि भूमि का स्वामित्व एवं सीमांकन तय हो जाने के बाद प्रत्येक महाविद्यालय के लिए उपलब्ध भूमि पर आगामी 30 वर्षों के विकास के लिए निर्माण कार्यों आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किया जायेगा, जिसे समयबद्ध तरीके से वर्षवार क्रियान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भूमि स्वामित्व के राजस्व अभिलेख, सीमांकन दर्शाते हुए नजरी-नक्शा एवं निर्माण कार्यों का आर्किटेक्चरल प्लान विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाएगा। श्री राव ने 31 दिसम्बर तक समस्त कार्यवाही पूर्ण करने को कहा है।
 क्रमांक/1735/सितंबर-257/जैन

किसान 16 अक्टूबर तक करा सकते हैं खरीफ उपार्जन के लिए पंजीयन
जबलपुर 29 सितंबर 2019
        वर्ष 2019-20 खरीफ विपणन के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत धान कॉमन 1815 रूपए प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड- 1835 रूपए प्रति क्विंटल की दर से क्रय की जाएगी। खरीफ उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का कार्य 16 सितम्बर से प्रारंभ हो गया है। पंजीयन  16 अक्टूबर तक प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर किया जाएगा। जबलपुर जिले में किसानों के पंजीयन के लिए 63 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। किसान शासकीय अवकाश के दिन छोड़कर इन केन्द्रों पर खरीफ उपर्जान के लिए पंजीयन करा सकते हैं।
    इसके अतिरिक्त किसान स्वयं एमपी किसान एप, -उपार्जन मोबाईल एप, पब्लिक डोमेन में -उपार्जन पोर्टल पर भी पंजीयन कर सकते हैं। किसान पंजीयन के लिए एमपी किसान एप तथा -उपार्जन मोबाईल एप को किसान एण्ड्राइड वेस्ड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नवीन, सिकमी किसान एवं वनाधिकार पट्टाधारी किसान अपना पंजीयन केवल निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर ही करा सकते हैं।
क्रमांक/1736/सितंबर-258/जैन



निरस्त वनाधिकार दावों के पुन: परीक्षण के लिये 2 अक्टूबर से वनमित्र एप
जबलपुर 29 सितंबर 2019
           प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम में निरस्त हुए दावों का पुन: परीक्षण किया जा रहा है इसके लिए 2 अक्टूबर गाँधी जयंती को वनमित्र एप लाँच किया जाएगा।
    पुन: परीक्षण अभियान के दौरान व्यक्तिगत दावों को प्राथमिकता दी जाएगी। गाँधी जयंती पर होने वाली ग्राम सभाओं में वन अधिकार समिति के पुनर्गठन पर भी चर्चा  होगी। इसमें स्वयंसेवी संगठन आगे रहकर मदद करेंगे। एमपी वनमित्र साफ्टवेयर का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होशंगाबाद जिले में शुरू कर दिया गया है। वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जा रहा है। वन मित्र एप को एमपी ऑनलाइन पोर्टल से लिंक किया गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया निशुल्क है। वनाधिकार समिति के प्रशिक्षण के लिये 10 गाँवों पर एक क्लस्टर बना कर कार्यवाही की जायेगी
 क्रमांक/1737/सितंबर-259/जैन