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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
फुटकर फटाका लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित
जबलपुर, 23 सितंबर, 2019
कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा ने 9 अक्टूबर
से 8 नवंबर तक एक माह की अवधि के लिए दीवाली फुटकर फटाका लायसेंसों के नवीनीकरण हेतु
आवेदन आमंत्रित किये हैं । फुटकर फटाका व्यापारियों
को लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन 30 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के
कक्ष क्रमांक-13 में जमा करने होंगे ।
कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा के मुताबिक
लायसेंसों के नवीनीकरण हेतु फटाका व्यापारियों को आवेदन का निर्धारित प्रारूप लोक सेवा
केन्द्र से प्राप्त करना होगा । उन्हें मूल
फटाका लायसेंस, चालान की मूलप्रति, पहचान हेतु आधार कार्ड अथवा मतदाता परिचय पत्र या
पेनकार्ड, पासपोर्ट साइज कलर फोटो एवं निवास संबंधी दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन निर्धारित
समयावधि के भीतर कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-13 में जमा करना होगा ।
नवीनीकृत फुटकर फटाका लायसेंस 10 अक्टूबर से
21 अक्टूबर तक कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा से संबंधित फटाका व्यापारी स्वयं उपस्थित
होकर प्राप्त कर सकेंगे । नवीनीकृत लायसेंस किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा
। कलेक्टर कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया
है कि वर्ष 2019 में भी नये दीपावली फुटकर फटाका एवं बारहमासी फटाका लायसेंस जारी नहीं
किये जायेंगे । फुटकर फटाका लायसेंस का नवीनीकरण पूर्व निर्धारित विक्रय स्थलों के
लिए ही किया जायेगा, अन्य विक्रय स्थलों के लिए नवीनीकरण हेतु विचार नहीं किया जायेगा
। यदि फुटकर फटाका व्यापारी की मृत्यु हो गई
है तो उस स्थिति में उसके परिवार का कोई भी सदस्य लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं
कर सकेगा ।
क्रमांक/1666/सितंबर-189/जैन