संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
भूसा-चारा के निर्यात पर प्रतिबंध
जबलपुर, 20 सितंबर, 2019
पशुओं को खिलाये जाने वाले भूसा-चारा की पर्याप्त
उपलब्धता एवं इनकी कीमतों में स्थिरता बनाये रखने के मद्देनजर कलेक्टर श्री भरत यादव
ने कडवी (ज्वार के डंठल), पैरा, गेहूं का भूसा तथा पशुओं को खिलाये जाने वाले चारे
की अन्य सभी किस्मों के जबलपुर जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर तत्काल प्रभाव से आगामी
आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है ।
मध्यप्रदेश पशुचारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश
2000 के प्रावधानों के तहत इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यापारी
किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर, रेल, ट्रक या बैलगाड़ी द्वारा जबलपुर जिले से अन्य
जिले या प्रांतों में बिना कलेक्टर की अनुज्ञा पत्र के पशुचारे का निर्यात नहीं कर
सकेगा और इसके लिए किसी को सहयोग या बाध्य भी नहीं कर सकेगा । आदेश में प्रतिबंध के
उल्लंघन करने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी
दी गई है ।
क्रमांक/1649/सितंबर-172/जैन