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पन्द्रह दिन के भीतर भरे जायें सड़कों के गड्ढे—श्री
यादव
सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को कलेक्टर के निर्देश
जबलपुर, 28 अगस्त, 2019
कलेक्टर श्री
भरत यादव ने आज नगर निगम सहित सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों को जिले के शहरी और
ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से सड़कों पर हुए गड्ढों को पन्द्रह दिन के भीतर भरने के
निर्देश दिये हैं । श्री यादव आज बुधवार को
शहरी क्षेत्र सहित जिले में प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन सड़कों एवं पुल-पुलियों के बारे
में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे । कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई इस बैठक में
जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्र एवं सहायक कलेक्टर सिद्धार्थ जैन भी मौजूद थे ।
कलेक्टर ने
बैठक में सड़कों में हुए गड्ढ़ों को हाल-फिलहाल कच्चे तौर पर और बारिश के बाद सड़कों की
पक्की मरम्मत करने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने
कहा कि पन्द्रह दिनों के बाद पुन: सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों की बैठक लेंगे और
यदि सड़कों के गड्ढ़े नहीं भरे गये तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही भी करेंगे ।
श्री यादव
ने बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, पीआईयू, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी
सेवा तथा सेतु निगम द्वारा बनाई जा रही सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्य में
हुई प्रगति की समीक्षा की । उन्होंने सड़क निर्माण
के शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा भी बैठक में लिया । श्री
यादव ने कहा कि यदि सड़कों का निर्माण भू-अर्जन, अतिक्रमण अथवा आबंटन न होने के कारण
अवरूद्ध हो रहा है तो इसकी तत्काल जानकारी दें, ताकि इन कठिनाइयों का निराकरण शीघ्र
किया जा सके तथा जरूरत पड़ने पर शासन स्तर पर भी पहल की जा सके ।
कलेक्टर ने
बैठक में वन, खनिज, विद्युत एवं राजस्व विभाग से भी समन्वय स्थापित कर सड़कों के निर्माण
में हो रहे विलंब को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये । उन्होंने कहा कि इन विभागों से भी अनुमतियां प्राप्त
करने से किसी तरह की कठिनाई आ रही है तो इसकी जानकारी भी उन्हें तत्काल दी जाये । उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि सड़कों एवं
पुल-पुलियों का निर्माण समय-सीमा के भीतर ही हो उन्हें इसका खास ध्यान रखना होगा ।
श्री यादव
ने बैठक में बरेला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली के हो रहे विरोध का जिक्र भी बैठक
में किया । उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को बरेला से मंडला मार्ग को एक माह के
भीतर मोटरेबल बनाने के निर्देश दिये । कलेक्टर
ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि वे बरेला-मंडला मार्ग की वर्तमान
स्थिति की जानकारी तुरंत मुख्यालय में बैठे अपने अधिकारियों को दें तथा इस मार्ग का
निर्माण पूरा हो जाने तक टोल टैक्स वसूली को स्थगित करने का अनुरोध करें ।
कलेक्टर ने
सगड़ा-लम्हेटा रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग वाले जक्शन पर दुर्घटनाओं की आशंकाओं के मद्देनजर
डिवाइडर एवं स्पीड ब्रेकर का निर्माण करने तथा सड़क सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित
करने के निर्देश भी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को दिये । उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग
के जबलपुर-कटनी वाले हिस्से के निर्माण से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत
पनागर के आसपास क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की भी शीघ्र मरम्मत कराने की हिदायत
दी ।
श्री यादव
ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव आगामी पन्द्रह से बीस
वर्षों की आवश्यकताओं का आकलन कर ही बनाने के निर्देश बैठक में दिये । उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार
करते समय बिजली के खम्बे, पेयजल आपूर्ति लाइन, अंडर ग्राउण्ड केबिल बिछाने जैसी जरूरतों
का भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा इस बारे में संबंधित विभागों से चर्चा भी की जानी चाहिए
ताकि बनने के बाद बार-बार सड़कों को खोदना न पड़े । श्री यादव ने नगर निगम के अधिकारियों
को भी इस ओर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी ।
उन्होंने कहा कि नगर निगम को भी सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के
पहले सीवर लाइन, पेयजल आपूर्ति लाइन, अंडर ग्राउण्ड विद्युत आपूर्ति लाइन तथा दूरसंचार
कंपनियों के अंडर ग्राउण्ड केबल बिछाये जाने की आवश्यकता का आकलन करना होगा । कलेक्टर
ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया और नई बनने वाली सड़कों को बार-बार खोदी गई तो इससे होने
वाले नुकसान की भरपाई अधिकारियों से की जायेगी ।
श्री यादव
ने बैठक में घमापुर से रांझी तक बनाये गये मार्ग का जिक्र भी बैठक में किया । उन्होंने कहा कि इस मार्ग में कई ऐसी जगहों पर भी
एक से डेढ़ मीटर तक चौड़े डिवाइडर बना दिये गये हैं जिनके कारण सड़क की चौड़ाई ही कम हो
गई है । उन्होंने निगम अधिकारियों को सड़कों
के निर्माण में इस ओर खास ध्यान दिये जाने की हिदायत दी ।
कलेक्टर ने
बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता
पर भी खास ध्यान देने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिये । उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत
होने वाले निर्माण कार्यों में क्वालिटी के साथ-साथ समय-सीमा का ध्यान भी अधिकारियों
को रखना होगा । श्री यादव ने कहा कि घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की मिली शिकायतों
पर अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
कलेक्टर ने
बैठक में सिहोरा के पास हाल ही में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया के पुनर्निर्माण
का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को बैठक में दिये ।
क्रमांक/1442/अगस्त-239/जैन
जिले में धारा 144 अंतर्गत
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
जबलपुर 28 अगस्त 2019
जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने,
नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के मद्देनजर कलेक्टर भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार
के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन तथा साथ लेकर चलना पूर्णत: निषेध रहेगा। समस्त
सार्वजनिक आयोजन की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त होने के उपरांत ही आयोजन
किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित
करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आयोजित रैली, जुलूस के संचालन
के समय आयोजक अपने तथा वालेन्टियर्स के माध्यम
से यह सुनिश्चित करेंगे कि आधा मार्ग सार्वजनिक आवागमन हेतु खाली रहे एवं किसी भी व्यक्ति
के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो तथा यातायात नियमों का विधिवत् रूप से
पालन किया जाए। जुलूस, रैली, शोभायात्रा के मार्ग में लगाए जाने वाले स्वागत मंचों
की अनुमति पृथक् से लेनी होगी। स्वागत मंच इस तरह लगाए जाएंगे जिससे किसी भी व्यक्ति,
व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो। संपूर्ण जबलपुर जिले में मोटर साइकिल रैली
पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा
जिससे किसी भी धर्म, वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाए जाने की दशा
में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम आयोजक/आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित
किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। निजी भवनों पर झंडे/बैनर/पोस्टर
लगाए जाने की दशा में आयोजक/आयोजकों द्वारा संपत्ति के स्वामी की पूर्व लिखित अनुमति
प्राप्त की जाना आवश्यक होगा तथा यह अनुमति संबंधित पुलिस थाने पर आयोजकों द्वारा उपलब्ध
कराई जाएगी। मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल
किया जाए। मूर्तियों के निर्माण में परम्परागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाए तथा मूर्तियों/प्रतिमाओं
पर कलर हेतु केवल प्राकृतिक रंगों व गैर विषाक्त रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। संपूर्ण
जिले में मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों
के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का
उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित एवं अनुमति मिलने पर ध्वनि स्तर 50 डेसीमल दो साउंड बाक्स
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति, आयोजकगण किसी भी स्थल, जुलूस मार्ग पर फटाका अथवा विस्फोटक सामग्री,
ज्वलनशील पदार्थ, मशाल इत्यादि का प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति/संस्था/पशु
मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और न ही सड़कों पर आने दें। घरेलू
एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में
देने के उपरांत ही इन्हें रखा जाए। होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों
से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप
में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जाए। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा
विहित प्रारूप में थाने पर दी जाना इसके उपरांत ही पेईंग गेस्ट रखा जाए। जबलपुर जिले
के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र/मैसेज
करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने या इनकी फारवर्डिंग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि
सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील एवं जारी
किए जाने की तिथि से दो मास तक जबलपुर जिले की सीमा अंतर्गत प्रवृत्त रहेगा। आदेश का
उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
क्रमांक/1443/अगस्त-240/खरे॥
डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की रोकथाम हेतु कार्यशाला
आयोजित
जबलपुर, 28 अगस्त, 2019
डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया
रोग की रोकथाम में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिये सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय
के आरसीएच सभागृह में कार्यशाला आयोजित की गयी। भोपाल से आये कीटविज्ञानी डॉ. मनमोहन
माहुलिया ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों
से इन बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर विस्तृत चर्चा कर दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने
एडल्टीसाइड, लार्वीसाइड और मशीनरी इक्यूपमेंट के प्रयोग और परीक्षण संबंधी जानकारी
दी।
कार्यशाला में कीटविज्ञानी
डॉ. माहुलिया, जिला क्षय अधिकारी डॉ. धीरज दवंडे, वीएमओ डॉ. नीता मिश्रा ने मच्छर के
उत्पत्ति स्थल, विनष्टीकरण और बीमारी से बचाव की जानकारी दी। कार्यशाला में नगर निगम
के उपायुक्त राकेश अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, मलेरिया विभाग के कर्मचारी उपस्थित
थे।
कार्यशाला में बताया गया
कि मच्छर और उसके लार्वा का विनष्टीकरण नगर निगम का सहयोग लेकर किया जायेगा। फागिंग
करने के समय और विधि की विस्तृत जानकारी दी गयी। कीटनाशी दवा के उपयोग की मात्रा और
सावधानियों की जानकारी दी गयी । निर्देश दिये
गये कि जनजागरूकता के लिए घर के बाहर लार्वा उत्पत्ति स्थल और मच्छर से होने वाली बीमारी
के पंपलेट्स को चस्पा किया जाय। हैण्डबिल वितरित करें। कूलर, टायर और अन्य बर्तनों
में पानी जमा नहीं होने दिया जाये। साफ-सफाई नहीं होने पर घरों के अंदर या घरों के
आसपास पानी जमा होने पर नगर निगम द्वारा जुर्माना किया जाय।
क्रमांक/1444/अगस्त-241/खरे
जिले में अब तक 898.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जबलपुर 28 अगस्त 2019
जिले में एक जून से 28 अगस्त की
सुबह तक 898.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में
939.2 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकार्ड की गई थी।
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी
गई जानकारी के मुताबिक एक जून से 28 अगस्त की सुबह तक वर्षामापी केन्द्र जबलपुर
में 1159.6 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार पनागर में 654.2
मिलीमीटर, कुंडम में 826.7 मिलीमीटर, पाटन में 1147 मिलीमीटर, शहपुरा में 956.9
मिलीमीटर, सिहोरा में 807.4 मिलीमीटर और मझौली वर्षामापी केन्द्र में 736.5
मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
क्रमांक/1445/अगस्त-242/जैन