NEWS -09-04-2021-A

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 

कोतवाली क्षेत्र में तीन दुकानें सील

11 लोगों पर जुर्माना और 14 को भेजा अस्थाई जेल

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन पाये जाने पर तीन दुकानों रोज नमकीन, चौरसिया समोसा चाट सेंटर और बिग सुपर मार्ट को कर दिया गया ।  कार्यवाही नायब तहसीलदार रूपेश्वरी कुंजाम के नेतृत्व में पुलिस और नगर के अमले द्वारा की गई ।  इस दौरान मास्क नहीं लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 11 लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की गई और 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया । इसी के साथ बिना मास्क के घूम रहे 14 लोगों को अस्थाई जेल भी भेजा गया ।

क्रमांक/1452/अप्रैल-152/जैन

 

गोसलपुर में निजी क्लीनिक सील

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

रोको-टोको अभियान के तहत आज शुक्रवार को तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया द्वारा  कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर गोसलपुर में डॉ आशीष अग्रवाल क्लीनिक को सील कर दिया गया । कार्यवाही के समय क्लीनिक पर मरीजों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं पाई गई थी । कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार राहुल एवं थाना प्रभारी गोसलपुर श्री भलावी भी मौजूद थे ।

क्रमांक/1453/अप्रैल-153/जैन

 

कलेक्टर श्री शर्मा ने वर्चुअल मीटिंग में दिये

कोरोना नियंत्रण के लिये आवश्यक निर्देश

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

जिस घर या जिस रिहायशी क्षेत्र में एक से ज्यादा कोरोना मरीज पाये जाये वहाँ माइक्रो कण्टेनमेंट जोन बनायें और कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के सदस्यों सहित उसके नजदीकी सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें । ये निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज शुक्रवार को सभी एसडीएम, तहसीलदार, आरआरटी प्रमुखों बीएमओ तथा नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अधिकारियों को वर्चुअल मीटिंग में दिये । जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों की समीक्षा के लिये आयोजित इस मीटिंग में श्री शर्मा ने अधिकारियों को होमआइसोलेशन एवं कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराने की हिदायत भी दी।

कलेक्टर ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि एसडीएम, कार्यपालिक दंडाधिकारी और आरआरटी प्रमुख अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के घर की पुलिस अधिकारियों के साथ विजिट करें तथा उन्हें एवं उनके परिवारजनों को नियमों का पालन करने की हिदायत दें । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करायें । श्री शर्मा ने होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की कोरोना कन्ट्रोल रूम के टेलीमेडिशन सेंटर के माध्यम से लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिये ।

उन्होंने कण्टेनमेंट जोन में दूध, दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये पॉजिटिव मरीजों के घर को सेनिटाइज करने और पोस्टर चस्पा करने की बात भी कही । श्री शर्मा ने कहा कि उन क्षेत्रों में सेम्पलिंग बढाने की जरूरत भी बताई जहाँ ज्यादा संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं । कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये । उन्होंने सिहोरा और पनागर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त दस-दस बिस्तरों की व्यवस्था करने कहा । उन्होंने तहसील मुख्यालयों में कोविड केयर सेंटर के लिये स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिये ।

कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम के लिये हर जरुरी उपाय अपनाने तथा प्रत्येक पॉजिटिव एवं एक्टिव केस की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने की सलाह अधिकारियों को दी । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से आये लोगों पर पर भी नजर रखी जाये और उन्हें सात दिन के लिये घर में ही क्वारन्टीन किया जाये तथा इस पर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से भी नजर रखी जाये ।

श्री शर्मा ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान में और सख्ती बरतने की हिदायत भी वर्चुअल मीटिंग में दी । वर्चुअल मीटिंग से जिला पंचायत की सीईओ रिजु बाफना भी जुड़ी थीं ।

क्रमांक/1454/अप्रैल-154/जैन

 

आज भी लगेगा कोरोना का टीका

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के आदेशानुसार लॉकडाउन काल मे आज शनिवार 10 अप्रैल को को कोरोना का टीका आयोजित निर्धारित सत्रो में पूर्व की भांति आयोजित किये जायेंगे । 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया ने अपील की है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोग जो कोरोना का टीका लगाने से छूटे हुए हैं वे अपनी आई डी आधार कार्ड को ले जा कर टीका लगवा सकते है । इन्हें लॉक डाउन में छूट रहेगी ।

क्रमांक/1455/अप्रैल-155/जैन

 

शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा प्रभावी

जिले की सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आज शुक्रवार को संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया है। जबकि सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा। इसमें समस्त दैनिक गतिविधियां, सभी निजी, शासकीय संस्था, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खान पान दुकानें, मंडियाँ, सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित होगी।

चुनिंदा गतिविधियाँ रहेंगी मुक्त -

कुछ गतिविधियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। जिनमें अन्य राज्यों से माल, ट्रक, वाहन, सेवाओं, का आवागमन, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन, अस्पताल, दूध चलित ठेले पर सब्जी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस केवल होम डिलेवरी, पीडीएस की दुकान, बैंक एवं एटीएम तथा केमिस्ट की दुकान, परीक्षा केन्द्रों पर आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण (ये अपना आईकार्ड एवं प्रवेशप्रत्र साथ रखें)।

टीकाकरण हेतु लोग जा सकेंगे -

एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी उनके घर से टीकाकरण सेंटर तक और बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक (ये अपनी टिकट साथ रखें)। इस सभी गतिविधियों को मुक्त रखा गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन समस्त गतिविधियों हेतु छूट तभी मिलेगी जब लोग मास्क लगायेंगे, फिजिकल दूरी बनायेंगे एवं कोविड के नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा इनकी छूट निरस्त की जा सकेगी।

सभी दिनों के लिये ये प्रतिबंध रहेंगे लागू -

मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जायेगा तथा उल्लंघन करने वालों को पूर्व निर्धारित अर्थदण्ड मौके पर लगाया जायेगा। साथ ही अस्थाई जेल का प्रावधान किया जायेगा। नगर निगम, पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के प्रचार हेतु मास्क , सोशल डिस्टेसिंग, रोको-टोको संबंधित संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किये जायेंगे। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर स्पॉट फाईन नहीं दिये जाने अथवा विवाद किये जाने पर ऐसे व्यक्ति का वीडियों तैयार कर संबंधित थाने में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

दुकान के बाहर गोल घेरा बनवायें –

          सभी दुकानदार, व्यापारिक प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले की दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करायें। विभिन्न दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकगणों की जिम्मेदारी होगी कि संव्यवहार व्यक्तियों अथवा ग्राहकों को सामान तभी दें जब वह मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से किये हो। ऐसा नहीं किये जाने पर यह माना जायेगा कि संबंधित संस्थान मालिक जिला व शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तदनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कर अग्रिम आदेशों तक वह प्रतिष्ठान सीलबंद किया जायेगा।

बाहर के राज्यों से आने वालों के लिये नियम –

          प्रदेश के बाहर राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को यथासंभव आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी चाहिये तथा इन्हे 3 दिवस तक होम क्वारेंटाईन आवश्यक रूप से किये जाने की सलाह दी गई है, एवं संबंधित यात्री लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में आकर नि:शुल्क कोविड-19 टेस्ट करायें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

          जिले के समस्त स्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना, स्वयं व्यक्ति की जबावदेही होगी। उल्लंघन की दशा में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके वाहनों को जप्त कर थानों में जमा कर लिया जायेगा।

शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही होंगे शामिल -

          शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (वर-वधु पक्ष को मिलाकर) शामिल हो सकेंगे, साथ ही जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे।

जुलूस, सम्मेलन पर रोक -

          सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, मेले, सम्मेलन आदि आयोजित नहीं किये जायेंगे। जबलपुर जिले के समस्त नागरिक विभिन्न त्यौहार अपने घरों में रहकर परिवारजनों के साथ मनायें।

अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 ही होंगे शामिल -

          अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग एवं उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक –

          लॉकडाउन के अलावा अन्य दिवसों में सभी रेस्टोरेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा, चाट के ठेले आदि में खड़े होकर एवं बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परन्तु वह टेक अवे पैक करके खाद्य सामग्री प्रदाय कर सकेंगे।

ट्रेजरी खुलेंगी -

लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं रहेगा।

शासकीय कार्यालय में 5 दिनों का कार्य दिवस

          जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते है। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा।

          आवश्यकता पड़ने पर एवं कोविड पॉजिटिव केस के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार हॉट स्पॉट क्षेत्र, केन्टेन्मेंट जोन बनाये जा सकते है। इन हॉट स्पॉट, कंटेन्मेंट जोन में समस्त गतिविधियों पर समस्त प्रतिबंध लागू होगा। जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाईड लाईन में उल्लेखनीय है। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने पर अथवा निर्देश देने पर उसे वह जानकारी देना आवश्यक होगा एवं शासकीय कर्मचारी, अधिकारी से सहयोग करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकेगी।

          समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं समस्त पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करायेंगे।

          इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, एसडीएम  द्वारा दी गई अनुमति में दर्शित लिखित शर्तों के उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता और व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/1456/अप्रैल-156/मनोज

 

मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 मरीजों को मार्गदर्शन देने नायब तहसीलदार तैनात

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

          कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के इलाज हेतु पहुंचने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट शहपुरा कर्त्तव्य अग्रवाल की तैनाती कर दी है।

          नायब तहसीलदार श्री अग्रवाल का मोबाइल नम्बर 98273-55313 हैं। वे अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में उपस्थित रहकर कोविड-19 मरीजों के उपचार एवं मार्गदर्शन में मदद करायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

क्रमांक/1457/अप्रैल-157/मनोज

 

कोरोना संक्रमण को रोकने और इलाज के लिए हरसंभव प्रयास जारी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

पैनिक की स्थिति को निंयत्रित करना आवश्यक
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा 

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासी अपना दायित्व निभाएँ। राज्य शासन अपने स्तर पर सभी व्यवस्थाएँ करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण के कारण बन रही पैनिक स्थिति को नियंत्रित करने में मीडिया से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में पौध-रोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।

बड़े शासकीय भवनों में अस्पताल जैसी व्यवस्थाएँ विकसित होंगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कुल एक लाख बिस्तरों की व्यवस्था का लक्ष्य है। निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही बड़े शासकीय भवनों में अस्पताल जैसी व्यवस्था विकसित करने की भी योजना है। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी हम प्रस्ताव दे रहे हैं।

ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सहमति दी है। इसके साथ ही केन्द्रीय रेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई है। उनकी ओर से भी आश्वासन प्राप्त हुआ है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

टीकाकरण के लिए विशेष अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिवस 11 अप्रैल से डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल तक टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

 ग्रामीण क्षेत्र में ''किल कोरोना-दो'' अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में ''किल कोरोना-दो'' अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गाँवों में सर्वे कर कोरोना प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनकी उपयुक्त जाँच व इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए अपना दायित्व निभाएँ। वैज्ञानिक निष्कर्ष यही है कि मास्क के उपयोग और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से कोरोना से बचा जा सकता है। वर्तमान समय में स्वस्थ रहना सबसे बड़ी मानव सेवा है। मास्क लगाने, दूरी बनाए रखने, अनावश्यक भीड़ न लगाने जैसे आत्मानुशासन का पालन करें।

कोरोना वॉलेंटियर्स को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन के साथ सहयोग के लिए जुड़े कोरोना वॉलेंटियर्स को कोरोना संक्रमण के विरूद्ध अभियान में आवश्यकता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

क्रमांक/1458/अप्रैल-158/मनोज

 

संस्कृति विभाग द्वारा कथा अंबेडकर का आयोजन 13 अप्रैल को

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित वर्चुअल कार्यक्रम 'कथा अंबेडकर' का आयोजन 13 अप्रैल को सांय 5:30 बजे गूगल मीट पर किया जाएगा। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर उद्बोधन कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य देंगी। 

'कथा अम्बेडकर' कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारों पर अपना व्यक्तत्व देंगे। कार्यक्रम में प्रतिभागी होने एवं जीवंत संवाद करने के लिए इच्छुक व्यक्ति गूगल मीट की लिंक https://meet.google.com/ के माध्यम से वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सभी को गूगल प्ले स्टोर से Google meet app डाउनलोड करना होगा। लिंक पर press करके मीटिंग से सीधे जुड़ सकते हैं।

व्याख्यान के पश्चात चैट बॉक्स पर लिखकर सीधे संवाद स्थापित कर प्रश्नोत्तर में शामिल हुआ जा सकता है। सम्पूर्ण उद्बोधन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण संस्कृति विभाग की वेबसाइट, फेसबुक पेज व यू-ट्यूब चैनल पर किया जाएगा।

क्रमांक/1459/अप्रैल-159/मनोज

 

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को इस वर्ष 3 करोड़ रूपये का अनुदान

विभागीय बजट में किया गया है प्रावधान 

जबलपुर, 09 अप्रैल, 2021

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस वर्ष मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ रूपये का अनुदान दिया है। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत वामसी रिकार्ड के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 14 हजार 926 वक्फ एस्टेट्स और 29 हजार 471 वक्फ संपत्तियाँ पंजीकृत एवं राजपत्रित हैं। इनमें लगभग 5 हजार 759 कब्रस्तान, 4 हजार 619 मस्जिदें, 3 हजार 643 दरगाहें, 610 ईदगाह, 50 स्कूल, 288 दारुल उमूल मदरसे, 51 मुसाफिर खाना, 3 हजार 966 दुकानें, 5 हजार 229 मकानात एवं अन्य वक्फ संपत्तियाँ शामिल हैं। इसके साथ ही वक्फ कृषि भूमियों की संख्या 1 हजार 787 है, जिनका क्षेत्रफल करीब 5 हजार 792 हेक्टेयर है। वक्फ के द्वारा वक्फों की सुरक्षा, उन्नति एवं विकास के लिये लगातार कार्य किये जा रहे हैं।

क्रमांक/1460/अप्रैल-160/मनोज