NEWS-02-04-2021-A

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन, समाचार

 

पाटन में रविवार को रहेगा लॉकडाउन

जबलपुर, 02 अप्रैल, 2021

कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुये पाटन में रविवार चार अप्रैल को पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा तथा अत्यावश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर नगर परिषद सीमा क्षेत्र के भीतर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। 

यह निर्णय तहसीलदार प्रमोद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में आम सहमति से लिया गया। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं इससे बचाव के उपायों के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया गया।

तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी के अनुसार रविवार के लॉक डाउन में पाटन नगर में  सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान एवं अन्य व्यवसाय बंद रखे जायेंगे। लॉकडाउन से केवल मेडिकल स्टोर, फल एवं दूध की दुकान तथा टीकाकरण हेतु पाटन अस्पताल तक लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी।

क्रमांक/1319/अप्रैल-19/जैन

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घमापुर में इलेक्ट्रिकल्स की दुकान सील

जबलपुर, 02 अप्रैल, 2021

रोको-टोको अभियान के तहत आज शुक्रवार को रांझी तहसील के अंतर्गत घमापुर में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक दुकान पूजा इलेक्ट्रिकल्स को सील कर दिया गया है। कार्यवाही एसडीएम रांझी दिव्या अवस्थी की अगुवाई में राजस्व विभाग, पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा की गई। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वाले 15 व्यक्तियों से भी 1 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

क्रमांक/1320/अप्रैल-20/जैन

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शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक शहर में रहेगा लॉकडाउन

जबलपुर, 02 अप्रैल, 2021

कोरोना संक्रमण को रोकने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जबलपुर शहर में शनिवार 03 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार 05 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रखने का आदेश 20 मार्च को ही जारी किया जा चुका है।

लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थायें, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दूध एवं केमिस्ट की दुकान तथा अस्पतालों को छोड़कर सभी प्रकार के खुदरा एवं थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक ईकाईयों एवं उसके श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फरों को तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से आने एवं जाने की छूट रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी छूट रहेगी। वे अपना फोटो पहचान पत्र एवं टिकिट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी उनके दायित्वों के निर्वहन के लिये आवागमन पर लगे प्रतिबंध से छूट रहेगी।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/1321/अप्रैल-21/जैन

 

पोषण और जागरूकता शिविर संपन्न

जबलपुर, 02 अप्रैल, 2021

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं अन्य संस्थाओं में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। गर्भवती महिलाओं धात्री महिलाओं किशोरी बालिकाओं व बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण के साथ जागरूकता शिविर आयोजित किये गये।

            जिला आयुष अधिकारी डॉ सुरत्ना सिंह चौहान ने जानकारी दी कि इसी क्रम में संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश के आदेश अनुसार महिला बाल विकास के साथ समन्वय कर 16 से 31 मार्च तक जिले के घाट पिपरिया, पौड़ी कला, शाहपुरा, सुकरी, बराट रोड आंगनवाड़ी, बघरा जी, बरखेड़ा,पड़वार, अगरिया बाजार,सिंगोद के आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को पोषण आहार के बारे में जानकारी दी गई। कोरोनावायरस से बचाव के उपाय बताए गए, योग के सेशन लिए गए, स्वच्छता संबंधी उपाय और सुझाव दिए गए एवं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस दौरान न्यूट्रिशनल प्लांट का वितरण भी किया गया और पोषण के बारे में जागरूक किया गया। उक्त सभी केंद्रों पर चिकित्सकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये शिविर आयोजित किए गए और स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क उपचार किया गया।

क्रमांक/1322/अप्रैल-22/उइके

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रोको टोको अभियान :- 

2542 व्यक्तियों से वसूला गया 2.19 लाख रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 02 अप्रैल, 2021

रोको-टोको अभियान के तहत बीते चौबीस घण्टे के दौरान मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 हजार 542 व्यक्तियों से 2 लाख 18 हजार 950 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इनमें पुलिस द्वारा 1 हजार 696 व्यक्तियों से 1 लाख 74 हजार रुपये, नगर निगम जबलपुर द्वारा 152 व्यक्तियों से 8 हजार 500 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 122 व्यक्तियों से 6 हजार 200 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 110 व्यक्तियों से 5 हजार 500 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 132 व्यक्तियों से 6 हजार 500 रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 150 व्यक्तियों से 7 हजार 500 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 35 व्यक्तियों से 2 हजार रुपये, एसडीएम शहपुरा द्वारा 40 व्यक्तियों से 2 हजार 200 रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 35 व्यक्तियों से 1 हजार 900 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 15 व्यक्तियों से 1 हजार रुपये, नगर पालिका पनागर द्वारा 25 व्यक्तियों से 2 हजार रुपये, नगर पालिका सिहोरा द्वारा 8 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर पालिका पनागर द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर परिषद शहपुरा द्वारा 6 व्यक्तियों से 600 रुपये, नगर परिषद मझौली द्वारा 6 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर परिषद कटंगी द्वारा 9 व्यक्तियों से 500 रुपये तथा नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा 10 व्यक्तियों से 500 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 3 दुकानों को सील भी किया गया है ।

क्रमांक/1323/अप्रैल-23/जैन

 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु 12 अप्रैल तक आवेदन जमा किये जा सकेंगे

जबलपुर, 02 अप्रैल 2021

            एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक 4 के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त दो पद एवं आंगनवाड़ी सहायिका के छ: रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक महिला आवेदिकाओं से 12 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। पदों की पूर्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 0761-4921334 या मोबाइल नम्बर 6266059455 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/1324/अप्रैल-24/मनोज

 

आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद हेतु आवेदन आमंत्रित

जबलपुर, 02 अप्रैल 2021

            महिला एवं बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक तीन के अंतर्गत मदनमहल वार्ड के आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 71 गंगा सागर में रिक्त आंगनवाड़ी सहायिका के एक पद के लिये 12 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/1325/अप्रैल-25/मनोज

 

जिला दंडाधिकारी ने दिया आदतन अपराधी शेख फैजान को राष्ट्रीय सुरक्षा

अधिनियम के तहत जेल में निरूद्ध रखने का आदेश

जबलपुर, 02 अप्रैल, 2021

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदतन अपराधी एवं नशीली दवाईयों के अवैध कारोबार में लिप्त नया मोहल्ला थाना ओमती निवासी 21 वर्षीय शेख फैजान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक जेल में निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं।

जिला दंडाधिकारी शेख फैजान के विरूद्ध एनएसए की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदन में शेख फैजान की समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने उसके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की अनुशंसा की थी। शेख फैजान विगत पांच वर्षों से विधि विरूद्ध क्रियाकलापों में लिप्त था। उसके विरूद्ध अपने अन्य साथियों के साथ खतरनाक हथियारों के साथ बलवा कर हत्या के प्रयास कर हत्या करना तथा नशीली दवाईयों की अवैध बिक्री करने जैसे आपराधिक मामले पंजीबद्ध हुए हैं।

क्रमांक/1326/अप्रैल-26/जैन