NEWS -03-04-2021-D

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 रात 10 बजे से शहर में रहेगा 32 घण्टे का लॉकडाउन

जबलपुर, 03 अप्रैल, 2021

कोरोना संक्रमण को रोकने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जबलपुर शहर में आज शनिवार 03 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार 05 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रखने का आदेश 20 मार्च को जारी किया गया था।

लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थायें, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दूध एवं केमिस्ट की दुकान तथा अस्पतालों को छोड़कर सभी प्रकार के खुदरा एवं थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक ईकाईयों एवं उसके श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फरों को तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से आने एवं जाने की छूट रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी छूट रहेगी। वे अपना फोटो पहचान पत्र एवं टिकिट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी उनके दायित्वों के निर्वहन के लिये आवागमन पर लगे प्रतिबंध से छूट रहेगी।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/1353/अप्रैल-53/जैन

 

स्वामी मुकुंददास, पूर्व व्ही.सी. सहित माहेश्वरी और मारवाड़ी समाज के पदाधिकारियों ने कोरोना का दूसरा डोज लगवाया

जबलपुर, 03 अप्रैल, 2021

विक्टोरिया अस्पताल में आज शनिवार को डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास महाराज महंत गुप्तेश्वर सिद्ध पीठ, श्री कृष्ण कांत चतुर्वेदी पूर्व कुलपति विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी, श्री के एन दुबे, साध्वी शिरोमणि दीदी, श्री मदन गोपाल जेठा प्रदेश अध्यक्ष माहेश्वरी समाज, श्री राम अवतार सारडा अध्यक्ष मारवाड़ी समाज, श्री श्यामसुंदर जेठा अध्यक्ष माहेश्वरी मंडल जबलपुर, श्री शरद काबरा अध्यक्ष जबलपुर जिला माहेश्वरी सभा आदि ने वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज लगवाई ।

क्रमांक/1354/अप्रैल-54/जैन

 

स्वस्थ होने पर 193 व्यक्ति डिस्चार्ज

224 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

जबलपुर, 03 अप्रैल, 2021

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज शनिवार तीन अप्रैल को 193 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 1817 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 224 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 193 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 18 हजार 078 हो गई है और रिकवरी रेट 91.35 प्रतिशत हो गया है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 224 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 19 हजार 789 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में एक व्यक्ति की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 272 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1439 हो गये हैं । कोरोना की जांच हेतु आज 2126 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/1355/अप्रैल-55/जैन

 

हर व्यक्ति मास्क लगाए, इसके लिए सीख के साथ सख्ती भी जरूरी

सघन जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए
प्रतिदिन दी जाए जनता को बेड्स की उपलब्धता की जानकारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की 

जबलपुर, 03 अप्रैल, 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाना आवश्यक है। हर व्यक्ति मास्क लगाए इसके लिए लोगों को सीख दिए जाने के साथ सख्ती भी जरूरी है। प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। सभी माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। ऐसा माहौल बने कि हर व्यक्ति मास्क लगाने के लिए स्वत: प्रेरित हो। साथ ही मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाया जाए एवं कुछ समय के लिए ओपन जेल में भी रखा जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता के साथ ही प्रतिदिन इसकी जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनता को दी जाए। साथ ही वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी भी दी जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा उपस्थित थे।

प्रदेश में 20369 एक्टिव प्रकरण

मध्यप्रदेश में 20 हजार 369 एक्टिव प्रकरण है। प्रदेश की गत 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी रेट 10.1 प्रतिशत है। तुलनात्मक रूप से संक्रमण में देश में मध्यप्रदेश आठवें स्थान पर है।

इन जिलों में 20 से अधिक नए प्रकरण

जिला वार समीक्षा में पाया गया कि इंदौर में 708, भोपाल में 502, जबलपुर में 205, ग्वालियर में 120, उज्जैन में 89, रतलाम में 79, खरगोन में 74, बड़वानी में 72, छिंदवाड़ा में 71, बैतूल में 65, कटनी में 50, झाबुआ में 47, शाजापुर में 47, विदिशा में 44, अनूपपुर में 40, सागर में 38, नीमच में 37, धार में 36, बालाघाट में 34, देवास में 34, रायसेन में 29, खंडवा में 28, नरसिंहपुर में 27, शिवपुरी में 27, गुना में 25, शहडोल में 25 तथा होशंगाबाद में 23 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं।

गरीबों का निशुल्क इलाज सुनिश्चित हो 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक गरीब मरीज का नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्हें आयुष्मान कार्ड के आधार पर नि:शुल्क चिकित्सा दें। साथ ही आवश्यकतानुसार जिन निजी अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, उनके साथ अनुबंध कर बेड्स की संख्या बढ़ाएँ।

गलत तथ्य प्रकाशित/ प्रसारित नहीं होना चाहिए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना आदि के संबंध में गलत तथ्य प्रकाशित/प्रसारित नहीं होने चाहिए। परंतु सही तथ्य प्रकाशित/ प्रसारित होने पर तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए।

रविवार को भी होगा वैक्सीनेशन

जिन स्थानों पर रविवार को लॉकडाउन है, वहाँ रविवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवा सकेंगे।

गणगोर का त्यौहार घर पर ही मनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी गणगोर आदि त्यौहार घर पर ही मनाएँ। सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने तथा मेलों आदि की अनुमति नहीं होगी।

होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी करे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन संबंधी गाडलाइन जारी करे। कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इनकी निरंतर मॉनीटरिंग की जाए।

10 हजार बेड्स सुनिश्चित करें

इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना उपचार के लिए 10 हजार बैड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निजी अस्पताल कोरोना उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित फीस ही लें, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में हो इलाज की श्रेष्ठ व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठ व्यवस्था हो। महाराष्ट्र बॉर्डर सील किया जाए तथा गुड्स के वाहन, आवश्यक सेवाओं के वाहन और आपातकालीन आवागमन छोड़कर आवाजाही न हो।

वैक्सीनशन की गति बढ़ाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनशन की गति बढ़ाई जाए।

उपार्जन केंद्रों का भी निरीक्षण करें प्रभारी अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना नियंत्रण के लिए जिलों के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिले में भ्रमण के दौरान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएँ देखें। उपार्जन केन्द्रों पर कोरोना संबंधी सभी सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह भी निर्देश दिए

  • होम आइसोलेशन की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जाए।
  • जिन जिलों में अधिक संक्रमण है, वहाँ माइक्रो कंटेंटमेंट जोन बनाए जाएँ।
  • कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट समय पर आ जाए।
  • जिन जिलों में आवश्यकता हो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएँ।
  • जो जिले संडे लॉक डाउन की अनुमति चाहते हैं, उन्हें अनुमति दी जाए।
  • फीवर क्लीनिक पर अच्छी व्यवस्था हो।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण न फैले इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाए।

क्रमांक/1356/अप्रैल-56/मनोज

 

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों को अब

जुर्माना के साथ भुगतना होगी जेल की सजा

शहर में अस्थाई जेल के लिए छह स्थान चिन्हित

जबलपुर, 03 अप्रैल, 2021

      मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ अब जेल की सजा भी भुगतनी होगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज इस बारे में राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप कारागार अधिनियम 1994 की धारा 07 के अनुपालन में कोरोना महामारी के निदान हेतु मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।

      जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों को भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाये।

      आदेश जिला दंडाधिकारी ने गिरफ्तार किये गये ऐसे लोगों के लिए छह स्थानों को अस्थाई कारागार  घोषित किया है। इन स्थानों में शासकीय माध्यमिक शाला सदर, सामुदायिक भवन गोकलपुर, शासकीय माध्यमिक शाला मेडीकल गढ़ा, शासकीय माध्यमिक शाला हाथीताल गोरखपुर, शासकीय प्राथमिक शाला आईटीआई माढ़ोताल एवं शासकीय प्राथमिक बालक शाला अधारताल शामिल है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में अस्थाई कारावासों में आवश्यक पुलिस बल तैनाती के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये हैं।

क्रमांक/1357/अप्रैल-57/जैन

 

दस कंटेनमेंट जोन बने

जबलपुर, 03 अप्रैल, 2021

      कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माने गये दस क्षेत्रों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन कंटेनमेंट जोन में सिहोरा तहसील के अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास गोसलपुर का प्रभावित क्षेत्र, जेडएसआई रेसिडेंस एकता चौक विवेकानंद वार्ड का प्रभावित क्षेत्र, शिवनगर आधारताल का प्रभावित क्षेत्र, शांति नगर दमोहनाका का प्रभावित क्षेत्र, मकान नंबर 84 नयागांव का प्रभावित क्षेत्र, आदर्श नगर आधारताल का प्रभावित क्षेत्र, पड़वार बरेला का प्रभावित क्षेत्र, कटंगा कॉलोनी पनागर का प्रभावित क्षेत्र, बाजनामठ तिलवारा का प्रभावित क्षेत्र तथा गुलौआ चौक वीर सावरकर वार्ड का प्रभावित क्षेत्र शामिल है।

      जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश आज जारी कर दिये हैं। मिनी कंटेनमेंट जोन से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवारजनों एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग में चिन्हित व्यक्तियों के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

क्रमांक/1358/अप्रैल-58/जैन