NEWS -07-04-2021-C

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये हर जरूरी इंतजाम करें – कलेक्टर

कलेक्टर श्री शर्मा ने अधिकारियों को दिये निर्देश

होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर दर्ज होगी एफ.आई.आर.

जबलपुर, 07 अप्रैल 2021

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज बुधवार की शाम मानस भवन में सभी एसडीएम, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा रेपिड रिस्पांस टीमों एवं मेडिकल मोबाइल टीमो के प्रभारियों की बैठक ली । श्री शर्मा ने इन अधिकारियों को अपने- अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये हर जरूरी उपायों को अमल में लाने के निर्देश दिये हैं । बैठक में अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह एवं स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत भी मौजूद थीं ।

          कलेक्टर ने बैठक में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना न फैले इस ओर अधिक ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री शर्मा ने आरआरटी के प्रभारियों को वार्ड वार गठित टीमों के साथ शहरी क्षेत्र में पाये गये प्रत्येक कोरोना मरीज के घर जाकर उसके नजदीकी सम्पर्क में आये लोगों की जानकारी लेने तथा उन्हें घरों में क्वारन्टीन कराने के निर्देश दिये ।

           कलेक्टर ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के घर पर पोस्टर लगाने की हिदायत दी, ताकि आसपास के लोग सतर्क हो सकें । उन्होंने होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले मरीजों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये । श्री शर्मा ने कोरोना प्रोटॉकाल के उल्लंघन के मामलों में भी ज्यादा सख्ती बरतने पर जोर देते हुये कहा कि बिना मास्क लगाये घूमने वाले लोगों को अस्थाई जेल में बंद करें और जुर्माना वसूलने की कार्यवाही करें। साथ ही अधिक संक्रमितों की संख्या वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाये। कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश भी दिये।

क्रमांक/1430/अप्रैल-130/जैन

 

 

स्वस्थ होने पर 182 व्यक्ति डिस्चार्ज

298 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

जबलपुर, 07 अप्रैल 2021

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज बुधवार सात अप्रैल को 182 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 2232 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 298 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 182 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 18 हजार 731 हो गई है और रिकवरी रेट 89.84 प्रतिशत हो गया है । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 298 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 20 हजार 849 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में दो व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 277 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1841 हो गये हैं । कोरोना की जांच हेतु आज 2341 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/1431/अप्रैल-131/जैन

 

कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की गाइडलाइन अनुसार ही किया जाए "रेमडीसिविर इंजेक्शन" का उपयोग

जबलपुर, 07 अप्रैल 2021

कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में काम आने वाले 'रेमडीसिविर  इंजेक्शन' के उपयोग की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 'रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़' के लिए ही अनुमति दी गई है।  इसका उपयोग कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की गाइडलाइन अनुसार ही किया जाए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में स्वास्थ विभाग एवं सभी संबंधितों  को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 रेमडीसिविर इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए ही मान्य है। इस परिस्थिति को छोड़कर चिकित्सक इस इंजेक्शन को प्रिसक्राइब न करें और न ही फार्मासिस्ट प्रदान करें।

 कोरोना का इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उन इमरजेंसी परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए, जिनमें यह इंजेक्शन दिया जाना आवश्यक है।

रेमडीसिविर इंजेक्शन के उपयोग के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई 2020 को जारी 'अपडेटेड क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकोल फॉर कोविड-19' का पालन सुनिश्चित किया जाए।

रेमडीसिविर इंजेक्शन का रिकॉर्ड औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान जाँच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

क्रमांक/1432/अप्रैल-132/मनोज

 

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के होम आइसोलेशन के संबंध में निर्देश जारी

जबलपुर, 07 अप्रैल 2021

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए घर पर आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था वाले अधिक से अधिक पात्र कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर पर स्थापित जिला कोविड कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर द्वारा होम आइसोलेशन व्यक्ति की दैनिक निगरानी रखी जायेगी। ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति के पास आवश्यक चिकित्सीय संसाधन और औषधियाँ उपलब्ध रहेंगी।

आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव डॉ. संजय गोयल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव केस को होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय एक 'होम आइसोलेशन' किट उपलब्ध कराई जाये। इसमें विभिन्न प्रकार की 12 सामग्री और औषधियाँ पॉजिटिव व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायें। उपरोक्त किट की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के कुल एक्टिव कोविड-19 केसों की संख्या के 60 प्रतिशत के मान से तैयार कराई जायेगी।

          होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय 'फीवर क्लीनिक'' के चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को किट उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अलावा पॉजिटिव व्यक्ति के पास स्वयं की निगरानी के लिये डिजिटल थर्मामीटर और पल्सोक्सीमीटर उपलब्ध कराया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन रोगी के लक्षण होने, इस दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, उच्च जोखिम सम्पर्क कौन होगा, पॉजिटिव व्यक्ति के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ और रोगी के घरेलू सदस्यों को क्या-क्या सतर्कताएँ बरतनी होंगी, इन बिन्दुओं पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

क्रमांक/1433/अप्रैल-133/मनोज