NEWS -16-05-2021

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार


3831 व्यक्तियों से वसूला गया 3.81 लाख रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 16 मई, 2021

रोको-टोको अभियान के तहत बीते चौबीस घण्टे के दौरान मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 हजार 831 व्यक्तियों से 3 लाख 81 हजार 750 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इनमें पुलिस द्वारा 3 हजार 508 व्यक्तियों से 3 लाख 56 हजार 400 रुपये, नगर निगम जबलपुर द्वारा 40 व्यक्तियों से 3 हजार 600 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 40 व्यक्तियों से 3 हजार 600 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 38 व्यक्तियों से 3 हजार 200 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 30 व्यक्तियों से 2 हजार 500 रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 38 व्यक्तियों से 3 हजार रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 35 व्यक्तियों से 2 हजार 500 रुपये, एसडीएम शहपुरा द्वारा 30 व्यक्तियों से 2 हजार रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 20 व्यक्तियों से 1 हजार 100 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 10 व्यक्तियों से 600 रुपये, नगर पालिका पनागर द्वारा 5 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर पालिका सिहोरा द्वारा 5 व्यक्तियों 500 रुपये, नगर परिषद पाटन द्वारा 8 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर परिषद शहपुरा द्वारा 6 व्यक्तियों से 400 रुपये, नगर परिषद मझौली द्वारा 6 व्यक्तियों से 600 रुपये, नगर परिषद बरेला द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये, नगर परिषद कटंगी द्वारा 2 व्यक्तियों से 200 रुपये तथा नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा 7 व्यक्तियों से 750 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है । लाकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर बीते चौबीस घण्टे में एक दुकान को सील भी किया गया है ।

क्रमांक/1864/मई-208/जैन

 

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक

कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये उठाये गये कदमों की सराहना

29 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत पहुंची संक्रमण दर

जबलपुर, 16 मई, 2021

सांसद श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में आज रविवार को पूर्वान्ह सम्पन्न हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल मीटिंग में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये प्रशासन द्वारा किये जा रहे उपायो पर संतोष व्यक्त करते हुये जनता कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।

जिला आपदा प्रबंधन समिति की इस बैठक से विधायक सर्वश्री अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, विनय सक्सेना एवं संजय यादव, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, जिला पंचायत सीईओ रिजु बाफना, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, सीएमएचओ डॉ रत्नेश कुररिया एवं श्री शशिकांत सोनी भी जुड़े थे ।

गृह मंत्रालय द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति के प्रस्ताव पर जबलपुर जिले में 24 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बैठक में आपदा प्रबंधन समिति द्वारा कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने का सर्व सहमति से निर्णय लिया गया था।

 वर्चुअल मीटिंग में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिये जिले में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की । सदस्यों ने कहा कि आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के इन सयुंक्त प्रयासों का ही नतीजा है कि जबलपुर जिले में संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका है । सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये किये गये प्रयासों की खासतौर पर तारीफ की । सदस्यों ने कहा कि इनके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में शहर की अपेक्षा कहीं अच्छे परिणाम देखने मिले है और संक्रमण की दर भी शहर की तुलना में कम है ।सदस्यों ने आशा व्यक्त की एकजुट होकर किये जा रहे इन प्रयासों से जल्दी ही कोरोना को रोकने में सफलता मिलेगी और जिले को संक्रमण से मुक्त किया जा सकेगा ।

जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल मीटिंग में कोरोना वेक्सीन लगाने के कार्य एवं ब्लैक फंगस की बीमारी के उपचार के लिये जरूरी इंजेक्शन एवं दवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई । सांसद श्री राकेश सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये बैठक में दिये गये सुझावों का महत्वपूर्ण बताते हुये कोरोना के टीके को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में फैली भ्रांतियों को  दूर करने का आव्हान सदस्यों किया । उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की बीमारी के उपचार में आवश्यक इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति के लिये शासन-प्रशासन से लेकर हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं और जल्दी ही इनकी कमी दूर हो जायेगी । 

मीटिंग के प्रारम्भ में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला और संक्रमण पर नियंत्रण के लिये उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी । श्री शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में मिले सुझाव पर कोरोना की रोकथाम के लिये बनाई गई रणनीती के फलस्वरूप जबलपुर जिले में पिछले करीब 18 दिनों से कोरोना के नए प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है और पॉजिटिविटी रेट 29 प्रतिशत से घटकर 10 से 11 प्रतिशत पर आ गया है । रिकवरी रेट भी 78 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 89 प्रतिशत हो गया है ।

आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना वेक्सीन का दूसरा डोज लगाने के नये प्रोटोकॉल को भी स्पष्ट करने का सुझाव दिया गया ताकि आम जनता में इसको लेकर भ्रम की स्थिति न बनी रहे । बैठक से जुड़े सीएमएचओ डॉ रत्नेश कुररिया ने बताया कि कोरोना वेक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज अब पहली डोज लगाने के 84 दिन बाद लगाई जायेगी । इस बारे में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त हो गये हैं । बैठक में कोरोना के टीके लगाने के कार्य को गति देने ड्राइव-इन-वेक्सीनेशन पर जोर दिया गया । सदस्यों ने कहा कि ड्राइव-इन-वेक्सिनेशन के लिये बड़े  खुले परिसरों एवं रानीताल स्टेडियम सहित शहर में स्थित सभी इंडोर स्टेडियम को चिन्हित किया जा सकता है । शहर में बनाये गये कोविड केयर सेंटरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये कोरोना मरीजों के उपचार के लिये तय की गई स्टेप डाउन की नीति को जबलपुर में भी लागू करने की बात भी बैठक में कही गई ताकि निजी एवं शासकीय अस्पतालों में भर्ती ऐसे मरीजों को जिन्हें अब आईसीसीयू या ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता नहीं है, उनकी कोविड केयर सेंटर में रखकर देखभाल की जा सके । इससे सबसे बड़ा फायदा निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को होगा । अस्पताल के भारी खर्च से वे बच सकेंगे ।

क्रमांक/1865/मई-209/जैन

 

जिले में अब 24 मई की प्रात: 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

जबलपुर, 16 मई, 2021

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय और राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज रविवार को एक आदेश जारी कर संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमा में जनता कोरोना कर्फ्यू 24 मई की प्रात: 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। कलेक्टर ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया है। श्री शर्मा ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू के आदेश में लगाये गये प्रतिबंधों को यथावत एवं निरंतर रखा है। विदित हो कि पूर्व में जारी आदेशानुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू 17 मई की प्रात: 6 बजे तक की अवधि के लिये ही घोषित था।

क्रमांक/1866/मई-210/मनोज